गुलबर्गा सोसायटी दंगा मामले में PM Modi को मिली क्लीन चिट; वकीलों ने जताई खुशी, कहा-कांग्रेस की चाल हुई नाकाम

जाकिया जाफरी ने गुजरात हाईकोर्ट के एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

0
170
PM Modi
PM Modi

PM Modi: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने गुलबर्गा सोसायटी, अहमदाबाद दंगे में एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने “सांच को आंच नहीं” के सिद्धांत को फलीभूत किया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वकील मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को गुजरात दंगे में फंसाने की कोशिश विफल हुई है। इस फैसले से साबित हुआ कि मोदी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है।

सरकार को बदनाम करने की हुई कोशिश: नरेंद्र कुमार चटर्जी

प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चटर्जी ने कहा कि गोधरा साबरमती ट्रेन को आग के हवाले करने की प्रतिक्रिया में हुए गुजरात दंगे में सरकार को कटघरे में खड़ा कर बदनाम करने की कोशिश की गई। इस फैसले से जिसका पटाक्षेप हो गया है। वहीं पूर्व शासकीय वकील अरूण कुमार मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को दंगे में फंसाने की चाल विफल हो गई है। केंद्र सरकार के वकील कृष्ण जी शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मुखिया की नरेंद्र मोदी को फंसाने की चाल को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है।

download 2022 06 24T193040.084
PM Modi को मिला क्लीन चिट के बाद वकीलों ने जताई खुशी

PM Modi: सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दी गई थी चुनौती

जाकिया जाफरी ने गुजरात हाईकोर्ट के एसआईटी द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया और फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के पुस्तकालय में हाल में हुई अधिवक्ताओं की बैठक में के डी मालवीय, राजेश त्रिपाठी,पूजा मिश्रा,अर्विंद गोस्वामी, अखिलेश कुमार शुक्ल,संजय यादव,कुंवर बालमुकुंद सिंह,आत्म प्रकाश त्रिपाठी,विनय मिश्रा,सी पी गुप्ता,अतुल पांडेय,आदि मौजूद थे।

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here