Nawab Malik: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है। इससे पहले उन्हें तीन मार्च तक की हिरासत में भेजा गया था। मलिक पर दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समम्लित होने का आरोप है। इस मामले में उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था।
Nawab Malik की याचिका पर होगी सुनवाई
बता दें कि इससे पहले विशेष अदालत ने 23 फरवरी को मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और अधिवक्ता हितेन वेनेगांवकर ने मूल रूप से 14 दिन की हिरासत मांगी थी। साथ ही, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक की एक याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी,जिसमें उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने की मांग की गई थी।

Nawab Malik बोले- हिरासत पूरी तरह से अवैध है
अपनी याचिका में नवाब मलिक ने दावा किया कि उनकी हिरासत और कैद पूरी तरह से अवैध है और इसलिए प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें 23 फरवरी को समन जारी किया गया था, और उसी दिन ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध थी क्योंकि वह केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ मुखर और आलोचक थे।
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