Kumar Vishwas को बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

याचिका में कुमार विश्वास ने कहा कि, उनके खिलाफ एफआईआर बिना किसी जांच के जल्दबाजी में दर्ज की गई है।

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Kumar Vishwas
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Kumar Vishwas: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। उन्होंने दिल्ली सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के चलते उनपर केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। कहा गया था कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है।

कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करके की गई है।

Kumar Vishwas
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याचिका में कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। यह एफआईआर बिना किसी जांच के जल्दबाजी में दर्ज की गई है। याची ने कहा कि यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

Kumar Vishwas ने क्या कहा था?

कुमार विश्वास ने दिल्ली सीएम केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए है जिसके कारण वह काफी सुर्खियों में रहे थे। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए देश को तोड़ने की बात कही थी और उन्हें आतंकी बताया था।

Kumar-Vishwas, Kumar Vishwas
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कवि कुमार विश्वास ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि, “एक दिन केजरीवाल ने उन्हें कहा था कि वह या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे।” जिसके बाद पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुंची थी। पुलिस की तस्वीर उन्होंने ट्वीट भी की थी। उन्होंने लिखा था कि सुबह-सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है।

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