Kerala में एक 28 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल मई में अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर हत्या करने का दोषी पाया गया है। कोल्लम जिले की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने अपराध को “जघन्य” करार दिया है और दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Crime Branch ने की थी डिटेल जांच
मालूम हो कि दोषी की पत्नी के माता-पिता द्वारा पुलिस में शिकायत के बाद अपराध शाखा ने एक विस्तृत जांच की थी। मामले में दोषी सूरज ने अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि सूरज अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। सूरज की नजर अपनी पत्नी के पैसे और संपत्ति पर थी। वह किसी और से शादी करना चाहता था।
दूसरी कोशिश में की पत्नी की हत्या
पिछले साल फरवरी में भी सूरज ने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी। ऐसा न कर पाने के बाद, सूरज ने दूसरी कोशिश में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोनों सांपों को सूरज ने अपने दोस्त सुरेश से खरीदा था।
पहली बार में सांप के काटने के बाद सूरज की पत्नी को एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। लेकिन कोबरा के काटने के कारण उसने दम तोड़ दिया। राज्य के डीजीपी अनिल कांत ने अदालत के फैसले की सराहना की।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर फैसला
उन्होंने कहा कि यह जघन्य मामलों में से एक है जिसमें आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया है। उन्होंने मीडिया से कहा, “यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक और पेशेवर रूप से एक हत्या के मामले की जांच की जा सकती है।” बता दें कि सनसनीखेज घटना केरल के कोल्लम जिले में पिछले साल 7 मई को हुई थी।