जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के 164 दिन बाद ब्रॉडबैंड सेवा को कुछ संस्थानों में बहाल किया गया है। इतना ही नहीं कई इलाकों में 2G इंटरनेट सेवा को भी शुरू किया गया है।
बता दें यह कदम ऐसे समय में लिया गया हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आदेश दिया था।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लगभग 5 महीने बाद 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। हालांकि यह सेवा सिर्फ पोस्टपेड मोबाइल पर ही उपलब्ध रहेगी। pic.twitter.com/kyZjbNnx6S
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 15, 2020
मीडिया रिपोर्टस के मुतबिक यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा। अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे।
बताया जा रहा है फिलहाल इंटरनेट अस्पतालों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में शुरू किया गया है। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए होटलों में भी ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर दी गई है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी’ की अनुमति दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है।