International Travel Guidelines: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आने वाले यात्रियों के लिए नए Covid-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश के अनुसार, आरटी-पीसीआर की अनिवार्य 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं है और यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखा सकते हैं। एयरलाइंस उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर दी है और नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या Covid-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है।
International Travel Guidelines: 14 फरवरी से प्रभावी होंगे नए दिशानिर्देश
इसके अलावा, सरकार ने उच्च ओमाइक्रोन केस लोड वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को हटा दिया है। सरकार ने 7-दिवसीय अनिवार्य क्वारंटाइन मानदंड को भी हटा दिया है और सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अनिवार्य सात-दिवसीय घरेलू क्वारंटाइन के नियम को समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए दिशानिर्देश 14 फरवरी से लागू होगें।
नए नियम के अनुसार, यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने और Covid-19 के लक्षण विकसित होने की स्थिति में क्वारंटाइन किया जा सकता है। कई देशों के लिए ‘एट-रिस्क’ टैग भी हटा दिया गया है।
International Travel Guidelines: टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखा कर सफर करने की होगी अनुमति
इनके अलावा, 82 देशों के यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले प्राप्त नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बजाय पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति दी गई है। इन देशों में वे देश शामिल हैं जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO से मान्यता प्राप्त टीकों के टीकाकरण प्रमाणपत्रों की मान्यता पर समझौता है।
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