गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 26वीं बैठक शनिवार (10 मार्च) को होगी। इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकती है। साथ ही कारोबारियों को जीएसटी 3बी के जरिए फाइल करने का अनुमोदन मिल सकता है। जीएसटी की 26वीं बैठक में कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में सहूलियत दी जा सकती है तो वहीं दूसरी तरफ शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है।
देश में शराब पर अलग-अलग राज्यों में टैक्स दर अलग-अलग हैं। काउंसिल इस बार बैठक में शराब को जीएसटी के दायरे में लाने पर पहला कदम उठा सकती है। बैठक में जहां ई-वे बिल की तैयारियों का रिव्यू होगा। वहीं जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग को आसान करने पर भी खास तौर से जोर दिया जाएगा।
काउंसिल की कोशिश होगी कि इस बार ई-वे बिल अप्रैल की डेडलाइन पर पूरी तैयारियों के साथ लागू हो सके। पिछली बार की तरह कोई ब्रेकडाउन न हो। इसके अलावा इस मीटिंग में कारोबारियों के लिए सिंगल फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइलिंग का रास्ता तैयार हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ई-वे बिल एक अहम मुद्दा रहने वाला है।
जीएसटी काउंसिल 1 अप्रैल से ई-वे बिल लाना चाहती है लेकिन सारी टेक्निकल और लॉजिस्टिक दिक्कतें खत्म होने पर ही इसे लागू किया जा सकेगा। ई-वे बिल 1 फरवरी को लागू किया गया था, लेकिन लागू होने के कुछ घंटों बाद ही वेबसाइट के नहीं चलने पर इसे टाल दिया गया। अभी कारोबारी तीन अलग-अलग रिटर्न जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फाइल करती है। जीएसटी काउंसिल इन रिटर्न की संख्या कम करने को लेकर फैसला ले सकती है।
—ब्यूरो रिपोर्ट, APN