डॉ. कफील अहमद खान (Dr. Kafeel Khan) को राज्य की योगी सरकार (Yogi Government) ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज ((Baba Raghav Das Medical College)) में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत मामले में बर्खास्त कर दिया है। कफील को इस मामले में पहले निलंबित किया गया था अब उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है।
इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कफील खान को बदले की भावना से बर्खास्त किया गया है।
प्रियंका गांधी ने राज्य की सरकार को संविधान की याद दिलाते हुए काह कि देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी कफील खान के साथ है।
Priyanka Gandhi का ट्वीट
कांग्रसे महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट लिखा, “उप्र सरकार द्वारा डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी दुर्भावना से प्रेरित है। नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉ कफील की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी।”
चार साल पहले हुई थी घटना
आज के चार साल पहले गोरखपुर में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। मौत का आरोप डॉ. कफील पर लगा था। इनके उपर जांच भी चल रही थी। इसलिए इन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है।
डॉ. कफील अहमद खान को जबरन बच्चों का इलाज करने व सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। मालूम हो कि डॉ. कफील अहमद खान 2018 में महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रखते थे। उसी समय बहराइच में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कारण एक हफ्ते में 70 बच्चों की मौत हो गई थी। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉ. कफील अहमद खान बहराइच गया थे।
काट चुके हैं जेल की सजा
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत का मामला आग की तरह फैलने लगा था। विपक्षी पिर्टियां योगी सरकार पर हमलावर थीं। इस घटना का जिम्मेदार डॉ. अहम कफील खान को बताया गया था। तब से लेकर कफील खान योगी सरकार पर हमलावर थे।
उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने NSA के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में कफील को हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2020 को गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहा कर दिया था।
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