Ratan Tata को ‘भारत रत्न’ देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को Delhi High Court ने लगाई फटकार, कहा- ये अदालत का काम नहीं

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से सरकार से "कम से कम अनुरोध" करने का आग्रह किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जाओ अनुरोध करो।

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Delhi High Court, Marital Rape
Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देना अदालत का काम नहीं है।

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Ratan Tata

Delhi High Court: याचिकाकर्ता ने अदालत से किया अनुरोध

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से सरकार से “कम से कम अनुरोध” करने का आग्रह किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जाओ अनुरोध करो। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली क्योंकि अदालत ने कहा कि वह इसे लागत के साथ खारिज कर देगा।

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राकेश ने की याचिका में रतन टाटा के लिए भारत रत्न देने की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता राकेश ने अपनी याचिका में कहा कि रतन टाटा भारत रत्न के हकदार हैं क्योंकि वह देश की सेवा कर रहे हैं और उनका जीवन बेदाग है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दुनिया भर में लाखों उम्मीदवारों को प्रेरित करने वाला एक अनुकरणीय जीवन जिया है और एक उत्कृष्ट व्यवसाय के मालिक साबित हुए हैं।

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