DDA Housing Scheme के तहत 18 हजार से ज्यादा फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध, जानिए कैसे कर सकते हैं APPLY?

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DDA Housing Scheme
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DDA Housing Scheme: Delhi Development Authority (DDA) ने एक विशेष आवास योजना (DDA Housing Scheme) शुरू की है। जिसमें द्वारका, रोहिणी, जसोला, वसंत कुंज, पश्चिम विहार और नरेला सहित अलग-अलग जगहों पर 18,000 से अधिक फ्लैट बिक्री के लिए हैं। DDA ने कहा कि चार श्रेणियों में फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जिसमें हायर इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और जनता फ्लैट शामिल हैं। बता दें कि ये वे फ्लैट हैं जो पिछली आवास योजनाओं में बिक नहीं सके थे और अब छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

DDA Housing Scheme फ्लैट के लिए आवेदन करने के लिए क्या है Eligibility:

Delhi Development Authority
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक 18 साल से ऊपर की आयु का होना चाहिए। फ्लैट केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम पर दिल्ली में 67 वर्गमीटर से अधिक की जमीन या फ्लैट नहीं है। इसके अलावा अगर जमीन या फ्लैट आवेदक के पति/पत्नी या अविवाहित बच्चों या किसी आश्रित रिश्तेदार के नाम पर भी है तो भी इन फ्लैट के लिए ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं।
  • पति और पत्नी दोनों अलग-अलग फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों को बताना होगा कि उनके पति या पत्नी ने भी आवेदन किया है। दोनों में से किसी एक को फ्लैट मिलेगा और दूसरे पति या पत्नी की आवेदन राशि वापस कर दी जाएगी।
  • एक व्यक्ति अपने नाम से या संयुक्त/सह-आवेदक के रूप में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के साथ-साथ संयुक्त/सह-आवेदक की व्यक्तिगत आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और घरेलू आय 10 लाख प्रति रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। । ईडब्ल्यूएस को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक को किसी भी बैंक में अपने बचत खाते का विवरण आवेदन के साथ देना होगा।
  • आवेदक के पास PAN कार्ड होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन के मामले में संयुक्त आवेदक/सह-आवेदक परिवार के भीतर से होना चाहिए। युद्ध विधवाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के तहत संयुक्त आवेदन के मामले में, आवेदक स्वयं / स्वयं संबंधित आरक्षित श्रेणी में आना चाहिए और संयुक्त आवेदक / सह-आवेदक परिवार के भीतर से होना चाहिए।

DDA Housing Scheme फ्लैट के लिए ऐसे करें आवेदन:

Delhi Development Authority
  1. इस योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदक को डीडीए की वेबसाइट यानी www.dda.gov.in या www.dda.org.in पर जाना होगा।
  2. यदि कोई आवेदक एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन करना चाहता है, तो उसे उच्च या उच्चतम श्रेणी, जैसा भी मामला हो, के संबंध में देय रजिस्ट्रेशन राशि/ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगा। एक बार जमा किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकेगा।
  3. आवेदन की प्रक्रिया, डिमांड लेटर जारी करना, पोसेशन लेटर, कॉन्वेयंस डीड और दूसरे दस्तावेजों को अपलोड करना केवल ऑन-लाइन मोड के माध्यम से होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल अपने पास सुरक्षित रखें और इसे किसी के साथ शेयर न करें। लॉगिन क्रेडेंशियल के किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल को देखते रहें।
  4. आवेदक अपनी पसंद की एक या अधिक वरीयताएं बता सकते हैं। आवेदक द्वारा सेक्टर/पॉकेट के लिए किसी वरीयता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डीडीए द्वारा इलाके, सेक्टर, पॉकेट बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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