COVID Guidelines In India: कोरोनावायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखते हुए, गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइन्स को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी जारी रहेगा। केन्द्र सरकार की ओर से देश में पहली बार कोविड-19 की रोकथाम के लिए सुरक्षा के दिशा-निर्देश 24 मार्च, 2020 को जारी किए गए थे। समय-समय पर इसमें स्थिति के अनुसार परिवर्तन भी किए जा रहे थे।

COVID Guidelines In India: कोविड गाइडलाइन के अनुरूप रहने लगे हैं लोग
COVID Guidelines In India: इस बात की जानकारी देते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि पिछले 24 महीनों में, महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे निगरानी, उपचार, टीकाकरण और अस्पताल का बुनियादी ढांचा की क्षमता विकसित की गई है। साथ ही, उन्होंने कहा कि आम जनता भी अब COVID-19 के उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक हो चुकी है और उसके अनुरूप रहने लगी है।

COVID Guidelines In India: साकारात्मकता दर में आ रही कमी
COVID Guidelines In India: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमताओं और प्रणालियों को विकसित कर लिया है। उन्होंने कहा, पिछले सात हफ्तों में मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, देश में 22 मार्च को केवल 23,913 था और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है।

COVID Guidelines In India: 31 मार्च को समाप्त कर दिए जाएंगे सभी नियम
COVID Guidelines In India: सचिव अजय भल्ला ने बताया कि संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। साथ ही भल्ला ने कहा कि 31 मार्च को सभी आदेश समाप्त करने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, Ministry Of Health And Family Welfare ने COVID रोकथाम उपायों पर सलाह दी, जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजिंग करना जारी रहेगा।

COVID Guidelines In India: सभी राज्यों की दी सलाह
COVID Guidelines In India: गृह सचिव ने यह भी कहा है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए लोगों को अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी आगे मामलों की संख्या में कोई वृद्धि देखी जाती है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं।

भल्ला ने सभी को सलाह देते हुए कहा कि वे COVID रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेशों और दिशा-निर्देशों को उचित रूप से बंद करने पर विचार करें। उन्होंने कहा “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मानक संचालन उपायों और सलाह का पालन करना जारी रख सकते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर रोकथाम उपायों, टीकाकरण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं।”
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