कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के क्लिनिकल ट्रायल डेटा सार्वजनिक करने और लोगो का टीकाकरण अनिवार्य किए जाने के विरोध के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा वैक्सीन की अनिवार्यता के मुद्दों पर हम निर्णय करें इससे बेहतर होगा कि ऐसे विशिष्ट मामले हाई कोर्ट (High Court) द्वारा निपटाया जाएं।
Corona Vaccine मामले पर सुनवाई

हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह मामला लंबा चले। हम आपको एक निश्चित तारीख देंगे, जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। दरअसल जैकब पुलियाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीनेशन के बाद के ट्रायल का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।
इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए CJI के सामने मेंशन करते हुए कहा गया था कि राज्यों द्वारा लोगों का टीकाकरण कराए जाने को अनिवार्य किया जा रहा है। जिसकी वजह से टीकाकरण न करवाने वाले गरीबों को मुफ्त राशन जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कई लोगो को नौकरी से निकाला जा रहा है।
Corona Vaccine की समस्या जूझ रहा है देश

मामले को CJI के सामने मेंशन करने से पहले मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नागेश्वर रॉव ने वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा विवश करने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा की भारत अभी वैक्सीन की समस्या से जूझ रहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोगों में वैक्सीन को लेकर शंका और हिचकिचाहट है। ऐसे में हम अभी किसी भी तरह का आदेश नही दे सकते। हालांकि कोर्ट नें केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
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