भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने वॉरंट जारी किया है। मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भोपाल में सड़क पर प्रेस कॉन्प्रेंस की थी।
ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था, लेकिन पुलिस ने इस केस में पात्रा को आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा इसके खिलाफ कोर्ट चले गए और उन्होंने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
कोर्ट ने उस पर सुनवाई कर पुलिस को फटकार लगाई। साथ ही संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 26 दिसंबर को संबित पात्रा सहित भाजपा के चुनाव प्रभारी एसएस उप्पल के ख़िलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
एसएस उप्पल ने अदालत में हाजिर होकर 26 दिसंबर को जमानत अर्जी दी थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर उन्हें पांच हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं, अदालत में हाजिर नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।