Assembly Election 2022: विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से HC ने किया इंकार, कांग्रेस नेता से पूछा मंगल ग्रह पर रहते हो क्या?

0
395
Manish Sisodia in Delhi High Court
Delhi High Court

Assembly Election 2022: देश में बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए पांच राज्यों में होने वाले चुनाव पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनावई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने 31 जनवरी 2022 को याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि शायद आप को पता नहीं है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं।

कोर्ट ने आगे कहा आपकी याचिका महत्वहीन है। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा (Jagdish Sharma) को डांट लगाते हुए कहा कि आप क्या मंगल ग्रह पर रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मामलों में कमी आ रही है।

Assembly Election 2022: Delhi High Court ने Jagdish Sharma को लगाई फटकार

Assembly Election 2022
Assembly Election 2022

कोर्ट ने याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की विधानसभा चुनाव पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को महत्वहीन करार दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप मंगल ग्रह पर रहते हैं। आपको नहीं पता है कि देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं।

दरअसल कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को पांच राज्यों में चुनाव कुछ हफ्तों या महीनों के लिए स्थगित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। साथ ही याचिका में राज्य सरकारों को महामारी की तीसरी लहर के दौरान सरकारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता व वितरण और जरूरी सेवाओं के वितरण की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

Assembly Election 2022: Election Commission ने पाबंदियों को बढ़ाया

Assembly Election 2022
Assembly Election 2022

बता दें कि दिसंबर 2021 में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन अब मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पर खतरे को भांपते हुए चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनावी सभा और रैलियों पर लगी रोक को 11 फरवरी तक जारी रखा है। हालांकि चुनाव आयोग ने 1,000 लोगों की अधिकतम क्षमता के साथ रैलियों की इजाजत दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने इनडोर बैठकों में लोगों की अधिकतम क्षमता 500 तय की है। वहीं Door-to-Door Campaign के लिए केवल बीस लोगों की अनुमति मिली है।

इससे पहले नीति आयोग ने भी चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए कहा था कि रैलियों में अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। 24 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव को टाल देना चाहिए। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे।

संबंधित खबरें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here