Allahabad High Court में अपर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त

0
318
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष विभाग उत्‍तर प्रदेश के अपर मुख्‍य सचिव प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ अवमानना नोटिस वापिस ले लिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं डा परवाज़ उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में त्रिवेदी पर 18 फरवरी 2021 को पारित आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था।

Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court: रिपोर्ट के साथ मांगा था जवाब

Allahabad High Court कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा था। इस बाबत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में याची की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया गया। याची का काम संतोषजनक न होने के कारण सेवा नियमितीकरण की मांग अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।

याची का कहना था कि वह 19 वर्ष से पीलीभीत में तदर्थ डाक्टर के रूप में कार्यरत है। उसे निलंबित रखा गया। वह 31 अगस्त 20 को सेवानिवृत्त हो गया।19साल की सेवा के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया। जो विधि विरुद्ध है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची अपर मुख्य सचिव के दो दिसंबर 21 के आदेश को चुनौती दे सकता है। आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। याचिका में कुछ शेष नहीं रह गया है।

यह भी पढ़ें