Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) प्रदेश के नगर निगमों व स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ दिए जाने के मामले की सुनवाई 3 जनवरी को करेगा। कोर्ट ने कहा कि जिन पक्षकारों ने जवाब नहीं दाखिल किया है वे पक्षकार अपना जवाब दाखिल कर दें। तीन जनवरी को सुनवाई स्थगित नहीं होगी उस दिन मामला तय कर दिया जायेगा। निकाय कर्मचारियों को जीपीएफ योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने दस साल पहले अधिसूचना जारी की थी।
Allahabad High Court में केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती

निकायों की ओर से केंद्र सरकार की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि स्थानीय निकायों की अपनी कर्मचारी भविष्य निधि की योजनाएं हैं। इसलिए केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू न की जाए। कोर्ट ने अंतरिम राहत भी दी है। नगर पालिका परिषद ककराला बदायूं की एक ऐसी ही याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने याची द्वारा सुनवाई स्थगित करने की मांग पर यह आदेश दिया है।
Allahabad High Court ने कहा कि सभी याचिकाओं में एक ही अधिसूचना को चुनौती

कोर्ट ने कहा कि दस साल पहले केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। जिसे लागू नहीं किया गया है। इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि निकायों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की अपनी योजनाएं हैं। याची का कहना था कि तमाम याचिकाओं में उत्तर, प्रति उत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान नहीं किया गया है। कुछ याचिकाओं में ही जवाब आया है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि सभी याचिकाओं में एक ही अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसलिए सभी याचिकाओं में जवाब आए बिना सुनवाई की जा सकती है।
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