Allahabad High Court ने अंतरजातीय विवाह करने वाली लड़की पर कथित रूप से हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कर्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणासी एसएसपी को जांच कराने के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, Allahabad High Court में पति ने अपनी पत्नी को उसके भाइयों की बंदी से मुक्त कराने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। जिसको लेकर कोर्ट ने दोनों को 29 अप्रैल, 2022 को हाजिर होने को कहा था। इस पूरे मामले को लेकर लड़की ने कोर्ट को बताया कि वह बीएचयू में एमए की छात्रा है, उसने अपनी पढ़ाई के दौरान वहां पढ़ रहे महेश कुमार विश्वकर्मा से 30 अप्रैल, 2021 को शादी कर ली।

लेकिन उसके चारों भाई इस शादी के खिलाफ थे और उन्हें जैसे इस बात का पता लगा उन्होंने लड़की के साथ काफी क्रूर व्यवहार किया और उसे घर में बंद कर दिया। साथ ही लड़की ने कोर्ट को बताया कि 26 अप्रैल 2021 को खजुरी थाना मिर्जा मुराद प्रभारी अभिषेक कुमार ने दो महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर लड़की को बेरहमी से मारा-पीटा भी था।
लड़की को मिल रही धमकियां
Allahabad High Court ने लड़की के भाइयों को आदेश दिया कि यदि वे लड़की के इस फैसले से खुश नहीं हैं तो वो लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ दें और लड़की को अपने पसंद के लड़के के साथ खुशी से रहने दें। लेकिन लड़की को अपने भाइयों से मिल रही धमकियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी और थाना प्रभारी राजा तालाब को लड़की और उसके ससुराल वालों को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने दिए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश
Allahabad High Court में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कविता गुप्ता की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश जारी किया। कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को जांच का आदेश देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रक्षक पुलिस कर्मी स्वयं हमलावर हो गए। ऐसी हरकत की इजाजत नहीं दी जा सकती।
संबंधित खबरें: