हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के अंदर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही दो साल की जेल भी हो सकती है।

दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है. पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में इससे निपटने के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरुरत है। केंद्र और राज्य सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब तक प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर जागरुकता नहीं आएगी, कोरोना को हरा पाना मुश्किल होगा।

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