Environment News: राजधानी दिल्ली में बेवजह हॉर्न बजाने वालों की अब खैर नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से भी लोगों को इस अभियान के बारे में सूचित किया है।
विभाग ने एक ट्वीट जारी कर कहा है कि ‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाएगी, दिल्ली में शोर नहीं होगा। 20 अगस्त से शुरू अभियान में अब तक 112 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं, जिन्होंने प्रेशर हॉर्न लगाया है, जबकि 12 वाहन चालक वे हैं जिनके वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाया है।

Environment News: लगातार 15 दिनों तक चलेगा अभियान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के दिल्ली में हर जगह ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त से अभियान की शुरुआत की है।
अभियान 15 दिनों तक चलेगा, इसके तहत वाहनों में खासकर, दु-पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने और वाहनों में प्रेशन हॉर्न लगाने वालों को चालान काटा जाएगा।10 हजार रुपये चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही वाहन का मोडिफाइड साइलेंसर खोल लिया जाएगा।
मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार किसी बाइक, कार या अन्य किसी वाहन में अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल होता है। इस पर जुर्माना लगेगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल 39/192 के तहत प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर किसी शांत एरिया में इस हॉर्न को बार-बार बजा रहे हैं तो 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
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