Nursery Admission 2023: नर्सरी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सामान्य सीटों पर 1 दिसंबर यानी कल से आवेदन फार्म बिकने शुरू हो जाएंगे। अभिभावक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फार्म संबंधी दिक्कत से लेकर शंका समाधान के लिए स्कूलों में अलग से हेल्पडेस्क भी बनाई गई है। जानकारी के अनुसार आवेदन के दौरान अभिभावकों को स्वयं के सत्यापित दस्तावेजों की प्रति भी देनी होगी।इसके साथ ही अभिभावक संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हें। जो अभिभावक आवेदन के समय स्कूल का बुनियादी ढांचा देखना चाहते हैं वह दोपहर के बाद स्कूल में घूम भी सकते हैं।
Nursery Admission 2023: ड्रा की वीडियोग्राफी होगी
दाखिले को लेकर नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ड्रा का आयोजन भी अभिभावकों की उपस्थिति में होगा। इसके लिए स्कूल वेबसाइट, ई-मेल और नोटिस बोर्ड के माध्यम से कम से कम दो दिन पहले सूचित करेंगे। इसके साथ ही बाकायदा ड्रा की फोटोग्राफी भी होगी। बॉक्स में ड्रा के लिए पर्ची डालने से पहले उसे अभिभावकों को भी दिखाना होगा। दाखिले से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत आने वाली शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा।
Nursery Admission :यहां जानिए दाखिले से जुड़ी सभी जरूरी बातें
- 28 नवंबर तक स्कूलों को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे मानदंड
- 1 दिसंबर को दाखिले से लेकर फार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे
- 23 दिसंबर फार्म जमा करवाने की आखिरी तारीख
- 6 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूचना अपलोड होगी
- 13 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों के प्वाइंट जारी होंगे
- 20 जनवरी को सेलेक्टेड बच्चों की पहली सूची जारी होगी इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी
- 21-30 जनवरी के बीच अभिभावकों की सूची संबंधी समस्या का समाधान होगा
- 6 फरवरी को दूसरी सूची जारी होगी
- 8-14 फरवरी के बीच अभिभावकों की सूची संबंधी समस्या का समाधान होगा
- 1 मार्च को यदि कोई सूची जारी करनी हो, तो की जाएगी
- 17 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त होगी
Nursery Admission : फार्म के साथ इन दस्तावेजों को लगाएं
अभिभावक के नाम पर जारी दस्तावेज मसलन राशन कार्ड, ऐसा स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी हो
बच्चे या अभिभावक का मूल निवासी प्रमाण पत्र
अभिभावक में से किसी एक का वोटर आई कार्ड
बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल या पासपोर्ट
अभिभावकों का आधार कार्ड
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