Service Charge: रेस्टोरेंट में खाने के शौकीनों के लिए ये खबर काम की है। अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज के रूप में देने वाला अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट संचालक अब ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। उपभोक्ता मामले के विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए आगामी 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, इनसे जुड़े संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है।

Service Charge: कस्टमर हेल्पलाइन पर मिल रही शिकायतों के बाद लिया फैसला
आगामी 2 जून को आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित सिंह करेंगे। बैठक में NRAI को भी बुलाया गया है। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है।कस्टमर हेल्पलाइन पर इस मसले को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
Service Charge: वर्ष 2017 में जारी हुए थे नियम

सर्विस चार्ज को लेकर भारत सरकार की 21 अप्रैल, 2017 को जारी गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र किया गया है कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का भाग होगा। खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ-साथ सर्विस जुड़ा हुआ है।
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