Allahabad High Court ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16ई (11) के तहत प्रबंध समिति द्वारा खाली पद पर नियुक्त अध्यापक को बोर्ड की नियमित भर्ती में वरीयता देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि इस धारा में प्रबंध समिति को केवल शिक्षा सत्र के लिए नियुक्ति का अधिकार है। वह पिछली रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं कर सकता जो बोर्ड को अधिसूचित की जा चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आशुतोष कुमार मिश्र व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया।
यह भी पढ़ें : Covid 19 से हुई मौत पर 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी SDRF, सरकार ने कोर्ट को बताया
याची का कहना था कि वह 2018 से कार्यरत हैं। वेतन नहीं दिया गया तो याचिका दायर की । कोर्ट ने डी आई ओ एस बलिया को निर्णय लेने का निर्देश दिया। पालन नहीं किया तो अवमानना याचिका पर भी निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच बोर्ड ने भर्ती निकाली तो याचियों ने भी आवेदन किया। याचिका दायर कर इस भर्ती में अध्यापन अनुभव के आधार पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने वरीयता देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
यह भी पढ़ें : Bikru Case : Allahabad High Court ने कहा राजनीतिक दल मिल-बैठकर तय करें, अपराधियों को नहीं देंगे टिकट