Shahnawaz Hussain: बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बलात्कार के कथित मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनपर मामला दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई थी।
Shahnawaz Hussain: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित बलात्कार मामले में शाहनवाज हुसैन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुलाई 2018 में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं, इस आदेश को शहनवाज हुसैन ने पहले सत्र न्यायालय में चुनौती दिया। जब वहां से याचिका को खारिज कर दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख किया था।
उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हुसैन की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
क्या है मामला?
दरअसल, साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला ने अपने आरोप में कहा था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी उन्होंने दी थी।
वहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हुसैन से कहा कि आप अपने मामले में अन्य विकल्पों को देखें। शाहनवाज का कहना था कि शिकायतकर्ता ने उनकी छवि खराब करने और ब्लैकमेल करने के लिए आरोप लगाए थे।
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