Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक नीचे लाते हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी। अब आप कोर्ट के सामने आप अपनी बात साबित करिए।
Manish Sisodia की मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग का मामला
दरअसल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग का यह मामला है। कोर्ट ने कहा कि देश क्या कर रहा है, उस समय यह महसूस करने के बजाय आप आरोप लगा रहे हैं। जबकि किसी ने उस जरूरी समय में कुछ किया। वहीं, मनीष सिसोदिया की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने कहीं नहीं कहा कि उन्हें पैसा मिला है और यह भी हमने नहीं कहा कि वो भ्रष्ट हैं। वहीं, मामले को लेकर जस्टिस कौल की बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।
सिसोदिया ने अपनी याचिका को लिया वापस
मालूम हो कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसमें सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के द्वारा दाखिल की गई मानहानि की याचिका को रद्द करने से इंकार कर दिया था। अब चूंकि मामले को लेकर जस्टिस कौल की बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया है तो मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है।
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