
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को आज Supreme Court से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रभात हत्याकांड मामले में केस ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अजय मिश्रा ने प्रभात हत्याकांड की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हटाकर इलाहाबाद बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Supreme Court ने 10 नवंबर को मामले की सुनवाई करने का दिया आदेश
अब 10 नवंबर को लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। आपको बता दें, इस मामले के लिए 10 नवंबर काफी अहम दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 10 नवंबर को अजय मिश्रा के वकील कोर्ट आए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कार्रवाई इसलिए टल गई थी क्योंकि मिश्रा के वकील बीमार थे।
अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों का नाम शामिल
दरअसल, साल 2000 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभात के परिवार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू, सुभाष सहित चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में सभी आरोपियों पर 302 का मुकदमा चल रहा है। हालांकि, 2004 में लखनऊ हाईकोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को दोषमुक्त करार दिया था जिसके बाद प्रभात के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले में हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन टेनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ को केस ट्रांसफर करने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस ने अगस्त 2022 में इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद टेनी ने केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।
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