Business News: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना के खाते में अब यूपीआई के जरिये भी पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है।पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों के लाभ के लिए डायरेक्ट रेमिट के माध्यम से योगदानजमा करने के लिए एक हैंडल लॉन्च किया है।अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को नेटबैंकिंग के जरिये आईएमपीएस, एनईफएटी, आरटीजीएसका इस्तेमाल कर ही भेज पाते थे,लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।पेंशन फंड नियामक विभाग के अनुसार अब खाताधारक यूपीआई के जरिये पैसे जमा कर सकता है।

Business News: जानिए क्या हैं निर्देश?
पेंशन एंड फंड विभाग के अनुसार डी-रेमिट के तहत बैंक द्वारा सुबह 9.30 बजे से पहले प्राप्त योगदान को उसी दिन किया गया इंवेस्टमेंट माना जाएगा।जबकि 9.30 बजे के बाद प्राप्त जमाराशियों को अगले दिन का निवेश माना जाएगा। यूपीआई से 500 रुपये या इससे अधिक की राशि जमा की जा सकती है।
पेंशन नियामक ने इस बात पर जोर डाला है कि चूंकि डी-रेमिट के तहत योगदान का मूल्य 500 रुपये या उससे अधिक है।इसलिए जो भी यूपीआई पेमेंट 500 रुपये से कम की होगी, उसे बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।यानी यूपीआई के माध्यम से 500 रुपये या इससे अधिक की राशि ही जमा की सकेगी।
Business News: Payment handle
‘PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank’ U
Business News: जानिए पैसे जमा करने का तरीका
- ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाएं
- एसोसिएटेड परमानेंट अकाउंट नंबर प्रदान करें
- मोबाइल नंबर या ईमेल पर आया ओटीपी सबमिट करें
- खाता टियर-1 या 2 चुनें, जिसके लिए वर्चुअल खाता बनाया जाना है
- अपनी सहमति दें
- जनरेट वर्चुअल अकाउंट पर क्लिक करें, वहां से अनुरोध संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा
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