वायु प्रदूषण के मामले पर Supreme Court का सुनवाई से इंकार, याची को हाईकोर्ट जाने को कहा

Supreme Court: 30 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉ राधिका बत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण फंड को विज्ञापनों में डाइवर्ट करने का आरोप लगाते हुए फंड की CAG द्वारा ऑडिट की मांग उठाई थी।

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Supreme Court: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल 30 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉ राधिका बत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण फंड को विज्ञापनों में डाइवर्ट करने का आरोप लगाते हुए फंड की CAG द्वारा ऑडिट की मांग उठाई थी।

Supreme Court: निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाई

इसके साथ ही एक अन्‍य मामले की भी सुनवाई हुई।जिसमें दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए लगातार हो रहे निर्माण पर रोक लगाने की मांग थी। मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस याचिका में दिल्ली-एनसीआर में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश मांग की गई है।

जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वह इस मामले में विस्तार से सुनवाई करेंगे। तब तक आप एमिक्स क्यूरी के पास अपना जवाब दाखिल करें।

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