Supreme Court: निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की एक लड़की के पिता ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।इस मामले में याची ने जल्द सुनवाई की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कल मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा फिर से पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टरों की टीम गठित करने के आदेश दिया है।जबकि मृतका के पिता ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की है।

Supreme Court: याची की अपील उनके परिचित डॉक्टर को पीएम में करें शामिल

मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए।
मद्रास हाईकोर्ट ने जिले के एक निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की एक लड़की के शव का पुन: पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने DGP को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया। पोस्टमॉर्टम करने के लिए चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का नाम देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामलों में CB-CID द्वारा जांच की जानी चाहिए। पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य बताया।अदालत ने यह निर्देश पीड़िता के पिता द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए।
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