Agnipath Scheme: देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।सड़कों पर उतरे युवा हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोट में अग्निपथ योजना को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका हर्ष अजय सिंह ने दायर की है।
याचिका में केंद्र सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कोर्ट को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत अग्निवीरों की केवल चार साल के लिए नियुक्ति का समय बहुत कम है। साथ ही 75 प्रतिशत प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण इसका देशव्यापी विरोध हो रहा है।

याचिका में आगे कहा गया है कि राष्ट्र को सेना के जवानों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। देश के जवानों को वित्तीय बोझ के रूप में नहीं बल्कि उन्हें कच्चे हीरे के रूप में देखा जाना चाहिए। जिन्हें तराश कर उनकी अधिकतम क्षमताओं का राष्ट्र की रक्षा में उपयोग करना चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर तीन वकील विशाल तिवारी, एमएल शर्मा और अब हर्ष अजय सिंह द्वारा तीन याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
Agnipath Scheme: सरकार ने केवियट याचिका दाखिल की

गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को चुनौती देते हुए जो पुर्नविचार याचिका दायर की गई है। उस पर सरकार की तरफ से केवियट याचिका दायर कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर कहा है कि कोर्ट इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी अवश्य सुनें।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम की शुरूआत की है। इसे अग्निपथ योजना नाम दिया गया है। इसमें चार साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें शुरूआती 6 महीने ट्रेनिंग के होंगे।
हर बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थाई रूप से (15 साल और) रख लिया जाएगा। वहीं बाकी अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद उन्हें करीब 11 लाख रुपये जमा राशि मिलेगी जिससे वो कोई और काम भी कर सकेंगे। इसमें भर्ती की उम्र साढ़े 17 साल से लेकर 21 रखी गई थी जिसे बाद में बढ़ा कर 23 कर दिया गया है।
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