Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया की सदर तहसील में बनी दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।कोर्ट ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता याची के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में आदेश पारित करें।ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने आलोक कुमार ओझा एवं छह अन्य की याचिका पर दिया है।
Allahabad HC: DM के सम्मुख भी दर्ज करवा चुके आपत्ति
याचियों के वकील संजीव सिंह ने तर्क दिया था कि उनकी दुकान ग्राम फेफना, पोस्ट कोपाचिट सरकी, तहसील सदर, बलिया में प्लॉट संख्या 499 पर बनी है।दुकानों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
याचियों ने 6 जून को डीएम के सम्मुख आपत्ति भी दर्ज की,लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया।कोर्ट ने याचियों को भी निर्देशित किया है कि वे ध्वस्तीकरण के संबंध में एक प्रत्यावेदन अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।जिस पर उन्हें विचार करना होगा।
Allahabad HC: मेरठ कैंट बोर्ड के ध्वस्तीकरण पर रोक
Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की निषेधाज्ञा अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति जेजे. मुनीर ने संजीव ओबरॉय की याचिका पर दिया है।
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल केस दायर है।जिस पर दाखिल निषेधाज्ञा अर्जी की सुनवाई 20 जून को होनी है। बोर्ड ने सुनवाई से पहले ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया।इस बाबत कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
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