Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के साले को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में राहत नहीं दी है।कोर्ट ने कहा कि एक केस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।
ये आदेश जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अनवर शहजाद की याचिका पर दिया है। जबकि याची का कहना था कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह मुख्तार अंसारी का साला है।
Allahabad HC: परेशान करने का लगाया आरोप
याची ने कहा कि सरकार ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विधायक अथवा संसदीय चुनाव लड़ने और जीतने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने की नीति शुरू की है।
सरकारी वकील ने कहा कि याची एक गैंग का सदस्य है। इसलिए गिरोह बंद एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में कोई दोष नहीं है।कोर्ट ने कहा कि न्यायालय आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता की जांच नहीं कर सकता है। लिहाजा, पुलिस द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप का आधार नहीं है और हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
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