Supreme Court: दिल्ली धर्म संसद मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने नया हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया।
पुलिस ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि कार्यक्रम का यूट्यूब पर मिली वीडियो को दोबारा देखने के बाद IPC की धारा 153A, 295A, 298 & 34 के तहत FIR दर्ज कर ली है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले मामले पर अपना जवाब दाखिल कर पुलिस ने कहा था कि उस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई नफरती बयानबाजी नहीं हुई है।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली धर्म संसद मामले में नफरती भाषण पर क्लीन चिट देने को लेकर दाखिल उसके जबाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को नया हलफनामा दायर करने को कहा था।
Supreme Court: कोर्ट ने कहा मामले के पहलु बारीकी से नहीं समझे
न्यायमूर्ति एएम. खानविलकर ने नोट किया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के. एम. नटराज से पूछा, क्या आप इस पॉजिशन को स्वीकार करते हैं. हम समझना चाहते हैं। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे सत्यापित किया है?
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका भी शामिल हैं, ने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ने इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझा है या नहीं।
क्या उन्होंने केवल एक जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप चाहते हैं इसे फिर से देखा जाए?
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज ने कहा, हमें हलफनामे को फिर से देखना होगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने नटराज से पूछा, क्या आप पूरे मामले पर फिर से विचार करना चाहते हैं? क्या यह दिल्ली के पुलिस आयुक्त का रुख है?
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