Delhi Riots: दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- साक्ष्य हैं भरपूर

0
266
Delhi Riots
Delhi Riots

Delhi Riots: यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के संस्थापक खालिद सैफी की दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने UAPA के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। सैफी ने दिल्ली की कड़कड़डूमा में दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े UAPA केस में जमानत की मांग की थी। इस पर 8 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि खालिद सैफी पर लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मेरा विचार ये कहता हैं कि UAPA के तहत जमानत नहीं मिल सकती है।

Delhi Riots: शरजील इमाम पर सुनवाई टली

Delhi Riots
Delhi Riots

वहीं दिल्ली दंगे के अन्य आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनावाई करते हुए मामले को टाल दिया है। अगली सुनवाई अब 11 अप्रैल को होने वाली है। शरजील को उम्मीद है कि इस बार उसे कोर्ट जमानत दे देगा।

सैफी पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), हथियार कानून, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज है।

Delhi Riots: कोर्ट ने क्या कहा?

Delhi Riots 3

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सैफी की जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विचार करने के बाद सभी सबूत सही हैं। ऐसे में जमानत नहीं दे सकते हैं। जाहिर है दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान गई थी। 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

Wikipedia पर मिली जानकारी के अनुसार इस दंगे में मरने वाले दो तिहाई मुसलमान थे जिन्हें गोली मार दी गई थी। या फिर तलवार से काट दिया गया था। इन्हें आग में भी जला दिया गया था। 2 दर्जन से अधिक हिंदुओं की भी मौत हुई थी।

अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ Facebook और Twitter पर जुड़ें।

संबंधित खबरें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here