Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय कर्मचारी बताकर फोन कर धन उगाही करने वाले आरोपी बरेली के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की जमानत मंजूर कर दी है। उच्च न्यायालय ने आरोपी को व्यक्तिगत मुचलके व बंधपत्र लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। दरअसल, आरोपी ने अदालत से कहा था कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसने शिकायतकर्ता को सीएम कार्यालय कर्मचारी बताकर कोई फोन कॉल नहीं किया था। जिस मोबाइल फोन का याचिकाकर्ता जिक्र कर रहें हैं वह उसका नहीं है।
Allahabad High Court: न्यायमूर्ति अजय भनोट ने की सुनवाई
इससे पहले विशेष अदालत एससी-एसटी बरेली ने मई 2021 से ही जेल में बंद प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मुख्य अभियुक्त प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। अदालत से याची का कहना था कि उसे झूठे केस में फंसाया गया। उसके खिलाफ शिकायतकर्ता से रंगदारी मांगने का कोई साक्ष्य भी नहीं है।
वहीं याची के बचाव में वकील की ओर से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का आपराधिक रिकार्ड पेश करते हुए कहा गया कि उन मामलों का मौजूदा प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। अब कोर्ट ने याची के वकील के तर्कों को सुनकर जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि, कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं।
Allahabad High Court: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी देने वाले को भी जमानत
बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की हत्या के लिए धमकी भरा फोन करने के आरोपी सलमान उर्फ अरमान चौधरी की जमानत भी मंजूर कर दी थी। गौरतलब है कि अरमान ने पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर फोन कर पीएम और सीएम की हत्या करने की धमकी दी थी। बाद में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया था।
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