Allahabad High Court में आगामी एक जनवरी 2022 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार समेत सरकार के किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी केस अब E-Filing मोड से ही दाखिल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का देश के सभी हाईकोर्ट को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के क्रम में हाईकोर्ट ने सरकारों को केसों को E-Filing मोड से करने को कहा है।
कोर्ट में जनवरी से E-Filing मोड में केसों को दाखिल करना है
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यहां प्रदेश सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता ने सिविल और क्रिमिनल साइड के सभी सरकारी वकीलों को जनवरी से ई-फाइलिंग मोड में केसों को दाखिल करने को कहा है।
इस प्रक्रिया के लिए हाईकोर्ट में काम करने वाले सभी सरकारी वकीलों को कहा गया है कि वह अपना शीघ्र डिजिटल हस्ताक्षर बनवा कर मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय को सूचित करें।
E-Filing के लिए 24 दिसंबर तक डिजिटल सिग्नेचर बनवा लेना है
ई-फाइलिंग के लिए सभी सरकारी वकीलों को डिजिटल सिग्नेचर बनवा कर 24 दिसम्बर तक बताने को इसलिए कहा गया है ताकि केसों का दाखिला अगले साल से होने मे किसी प्रकार का कोई अड़चन न हो।
गौरतलब है कि वर्तमान व्यवस्था में सरकारी व प्राइवेट सभी मुकदमे मैनुअली दाखिल किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस डॉ डीवाई चंद्रचूड ने हाईकोर्ट से कहा है कि एक जनवरी 2022 से सरकार के लिए मुकदमों का दाखिला ई-फाइलिंग मोड से ही स्वीकार करें। इसलिए सरकार के लिए मुकदमों का दाखिला ई-फाइलिंग मोड से करना अनिवार्य हो गया है।
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