NEET ऑल इंडिया कोटा (All India Quota) की काउंसलिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। सरकार की तरफ से आज केंद्र सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि EWS को परिभाषित करने और कोटा का लाभ देने के लिए 8 लाख वार्षिक आय वाले मानदंड पर पुनर्विचार किया जाएगा।
केंद्र सरकार कर रही है समीक्षा
सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार समीक्षा कर रहा है की EWS के लिए 8 लाख रुपया सालाना आमदनी की सीमा रहेगी या नही। केंद्र ने कहा कि इस प्रक्रिया में 4 हफ्ते का समय लगेगा। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति MCC के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई है।
इस नोटिफिकेशन में अखिल भारतीय कोटा के लिए तय 50 प्रतिशत सीटों में से NEET PG मेडिकल प्रवेश परिक्षा OBC के लिए 27 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जुलाई में राज्यों के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटे में OBC और EWS को आरक्षण देने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इस फैसले से हर साल करीब 1,500 OBC छात्रों को MBBS में और 2,500 OBC छात्रों को PG में लाभ होगा।
जबकि EWS कैटगरी के 550 छात्रों को MBBSमें और करीब 1,000 छात्रों को PG में फायदा मिलेगा।
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