Delhi HC: BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी फौरन सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट मंगलवार को मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। विजेंद्र गुप्ता ने निचली अदालत के समन को खारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
16 नवंबर का समन जारी किया गया था
दरअसल Delhi के परिवहन मंत्री Kailash Gehlot ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस मुकदमे के आधार पर ही विजेंद्र गुप्ता को 16 नवंबर का समन जारी किया गया था।
यह मामला दिल्ली में लो फ्लोर बसों की खरीद से जुड़ा है। जिसकी खरीद प्रक्रिया में घोटाले का आरोप विधायक विजेंदर गुप्ता ने लगाया था। वहीं बसों की खरीद में घोटाले को बेबुनियाद और गलतबयानी बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विधायक विजेंदर गुप्ता पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
यह भी पढ़ें: Delhi-NCR Air Pollution को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, 10 पॉइंट्स में जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?