Supreme Court ने गुरुवार को गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) हत्याकांड में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA) के तहत मामला चलाये जाने का आदेश दिया।
इस मामले में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश के द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने हाईकोर्ट ने मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए के तहत आरोपों को रद्द कर दिया था।
गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के पास गोली मारकर कर दी गई थी।
मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के आरोप हटा दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 सितंबर 2021 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान कविता लंकेश के लिए ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पहुंचे थे। जबकि, आरोपी नायक का पक्ष एड्वोकेट प्रभु एस पाटिल ने रखा था।
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