Indus Water Treaty: पाकिस्तान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अक्षरश: लागू करने में जिम्मेदार भागीदारी और दृढ़ समर्थन के साथ लागू किया था। लेकिन अब पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इन कारणों के चलते ही भारत को मजबूरन पाक पर नोटिस जारी करना पड़ा है। यह नोटिस 25 जनवरी को जारी किया गया है।
इस नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के अंदर भारत से बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है। जानकारी अनुसार इस प्रकिया के तहत सिंधु जल संधि में अपडेट यानी संशोधन भी किया जाएगा।

Indus Water Treaty: पाकिस्तान ने चर्चा करने से किया इनकार
बता दें कि 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बार बैठक आयोजित की गई लेकिन पाकिस्तान ने चर्चा करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस समझौते पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया था। इनके प्रावधानों के तहत रावी का पानी, सतलज, व्यास का पानी भारत को दिया गया था और सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया था। दोनों देशों की 9 साल का बातचीत के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षरकर्ता था। इसके प्रावधानों के तहत दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में 2 बार मुलाकात करना होता है।
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