जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा नारेबाजी किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने आज पटियाला हाऊस कोर्ट में दाखिल 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राईए रसूल, बशीर भत, शेहला रशीद, अपराजिता राजा समेत कई लोगों के नाम है।
#Delhi: #JNU नारेबाजी के मामले में चार्जशीट के दस्तावेजों को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाईकोर्ट पहुंचाया। 2016 के इस मामले में पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसे एक बंद बक्से में कोर्ट लाया गया।#JNUChargesheet
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) January 14, 2019
अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर मंगलवार को फैसला करेगा। बता दें इस मामले के तीन साल बाद दाखिल हुए इस चार्जशीट में कहा गया है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे 7 कश्मीरी छात्रों ने लगाए थे। इसमें कहा गया है कि उमर खालिद इस सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसे कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में भी बुलाया गया था।
इन पर IPC की धारा 124A, 147, 149 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चार्जशीट में कॉलम 12 में 36 आरोपियों का नाम है। इनमें छात्र संघ की नेता शेहला रशीद और सीपीआई सांसद डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का भी नाम। कन्हैया कुमार के खिलाफ नारे लगाने का कोई सबूत नहीं है लेकिन उन पर नारे लगाने वालों का समर्थन करने का आरोप है।
कन्हैया समेत अन्य छात्र नेताओं पर दिल्ली स्थित JNU परिसर में संसद हमले का दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप है। साथ ही इन पर कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा था कि यह मामला काफी पेचीदा है और इसके लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई राज्यों का दौरा कर जांच की है।