UP News: हजारों मिन्नतों पर भी दिल नहीं दहला! पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, जानें क्या है पूरा मामला?

शादी के समय ओमवती के मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दहेज दिया था। लेकिन, पति दहेज में बोलेरो और पांच लाख रुपये की मांग करता था। विरोध करने पर वह ओमवती के साथ मारपीट करता था।

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UP News: हजारों मिन्नतें पर भी दिल नहीं दहला! पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, दोषी को मिली उम्रकैद सजा…
UP News: हजारों मिन्नतें पर भी दिल नहीं दहला! पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, दोषी को मिली उम्रकैद सजा…

UP News: यूपी के अमरोहा जिला में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के नौनेर गांव का है। जहां 13 मई 2020 को हसनपुर थाना इलाके के गांव भीमा ठीकरी निवासी जयशंकर ने गजरौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि बेटी ओमवती की दहेज की मांग पूरी न होने पर पति प्रेमपाल ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।

UP News: हजारों मिन्नतें पर भी दिल नहीं दहला! पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, दोषी को मिली उम्रकैद  सजा…
UP News:पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा

UP News: क्या है पूरा मामला?

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी निवासी जयशंकर ने अपनी बेटी ओमवती की शादी साल 2017 में सैदनगली थानाक्षेत्र के तरारा गांव निवासी प्रेमपाल के साथ की थी। प्रेमपाल का गांव में ही एक क्लीनिक है। शादी के समय ओमवती के मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दहेज दिया था। लेकिन, पति दहेज में बोलेरो और पांच लाख रुपये की मांग करता था। विरोध करने पर वह ओमवती के साथ मारपीट करता था। ओमवती के पिता ने कई बार ससुराल वालों से बेटी का उत्पीड़न नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी।

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हजारों मिन्नतों के बावजूद पति और ससुराल वालों की आदत नहीं बदली और 13 मई 2020 की रात ओमवती का शव घर में फंदे पर लटकता मिला था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओमवती की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। वहीं, इस मामले में ओमवती के पिता ने पति प्रेमपाल और उसके पिता निर्मल, भाई सतपाल, बहन लज्जा और भाभी रमदेई के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

UP News: पुलिस ने एफआईआर किया दर्ज

दरअसल, पुलिस ने आरोपी पति प्रेमपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जबकि अन्य ससुराल वालों के नाम साक्ष्य के अभाव में निकाल दिए थे। यह मुकदमा जिला जज संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की।

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