Supreme Court: झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर अपने पहले के आदेश में हस्तक्षेप नही करेंगे।
दरअसल झारखंड में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया गया है। झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU के गिरिडीह से सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जिसमें कहा गया है कि राज्य के OBC जातियों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर OBC को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसमें देरी हो रही है। इसलिए राज्य सरकार बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया था। दरअसल झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU के गिरिडीह से सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया है कि राज्य के OBC जातियों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर OBC को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसमें देरी हो रही है।इसलिए राज्य सरकार बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी।
संबंधित खबरें
- Supreme Court: झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, अगली सुनवाई 4 मई को
- APN News Live Updates: Jharkhand Ropeway Accident: आपस में टकराईं रोप-वे की ट्रॉलियां, 4 लोगों की मौत, पढ़ें 11 अप्रैल की सभी बड़ी खबरें…