PCS Special Recruitment 2018 के सफल उम्‍मीदवारों को नोटिस जारी, Court ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब

0
218
Notice issued to the selected candidates of PCS Special Recruitment 2018,
Notice issued to the selected candidates of PCS Special Recruitment 2018,

Allahabad High Court ने PCS Special Recruitment 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की है और उनसे याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर फैसला करना उचित नहीं होगा।

याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नये सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है और मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग किये बगैर परिणाम घोषित किया है।

कोर्ट ने इस पर तीन सवाल किये है कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है। अधिकांश के अंकों में असामान्यता न होने पर स्केलिंग नहीं होगी और चयन पूरा होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है।

याचिकाकर्ताा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफल हुआ। उसका साक्षात्कार भी हुआ किन्तु मेरिट में न आने पर चयनित नहीं हो सका तो याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती दी है। 23 जून 2020 को मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और 11सितंबर 2020 को चयन परिणाम घोषित किया गया। दोनों को रद्द कर नये सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।

आयोग का कहना था कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विशेषज्ञ समिति 26 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दी। आयोग ने अनुमोदन भी कर दिया। वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किए बगैर परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया था और कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को सुने बिना आदेश देना उचित नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court ने हत्या के चार आरोपियों की सजा के खिलाफ की गई अपील को किया खारिज

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here