Money Laundering Case: महाराष्ट्र के 100 करोड़ के वसूली कांड में Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को एक और झटका लगा है। Bombay High Court ने अपने आदेश में फैसला सुनाया है कि अनिल देशमुख 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहेंगे।
शनिवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख को कस्टडी में लेने की ED की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ ED बॉम्बे हाईकोर्ट में गई और रविवार को कोर्ट ने अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए उन्हें 12 नवंबर तक हिरासत में लेने की याचिका को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार ईडी की पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई भी अनिल देशमुख को अपनी हिरासत में लेने के लिए कोर्ट जा सकती है।
कोर्ट ने 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 19 नवंबर तक जेल कस्टडी में भेज दिया था। विशेष पीएमएलए कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री की पेशी के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख ने फर्जी कंपनिया बना कर पैसों का लेनदेन किया है।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर एंटिलिया मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिये 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद देशमुख को अप्रैल 2021 में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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