Maharashtra Police ने धोखाधड़ी के मामले में ADG Deven Bharti और रिटायर्ड ACP के खिलाफ मामला दर्ज किया

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Maharashtra Police ने मुंबई मलाड (पश्चिम) की मालवानी पुलिस स्टेशन ने महाराष्ट्र कॉडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी ADG Deven Bharti, रिटायर्ड ACP दीपक फटांगड़े और बांग्लादेशी महिला रेशमा खान समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला पंजीकृत किया है।

खबरों के मुतबिक दर्ज FIR में रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक दीपक करूलकर के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। करूलकर के दर्ज बयान में कहा गया है कि 8 दिसंबर 2021 को उसे क्राइम ब्रांच के सिपाही सुहास खंदारे ने बताया की उसे महाराष्ट्र के DGP संजय पांडेय को घूसखोर रेशमा खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के सम्बंध दिए बयान के संदर्भ में आगे की जांच के लिए बुलाया है, जिसके बाद करूलकर क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचे।

हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट आई, जिन्होंने फर्जी तरीके से पासपोर्ट हासिल किया

करूलकर ने पुलिस को बताया कि मैं पुलिस विभाग से 30 नवंबर 2017 को रिटायर हुआ। उससे पहले जुलाई 2015 में मेरी पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच-1 के आइ ब्रांच में सीनियर पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात हुआ। जुलाई 2015 से नवंबर 2017 के बीच हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट आई जिन्होंने भारतीय होने का सबूत देते हुए पासपोर्ट हासिल किया है लेकिन उनके द्वारा दिये गये दस्तावेज की सत्यता संदेह के घेरे में है।

इसके बाद जांच में पता चला की रेशमा खान नाम की महिला की पासपोर्ट के लिए दिए गए बर्थ सर्टिफिकेट पर संदेह था। जिसके बाद जांच के लिए 24 परगना पश्चिम बंगाल के पते को वेरिफाई करने के लिए एक टीम वहां भेजी गई। जांच में पता चला कि उस बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद नहीं है।

इस बात की जानकारी जैसे मुझे लगी, मैंने तुरंत मालवानी पुलिस स्टेशन के उस समय के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक फटांगड़े को मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने मौखिक रूप से मुझे बताया की फटांगड़े रेशमा खान के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने दे रहे हैं।

ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती ने मामला न दर्ज करने का आदेश दिया

इसके बाद मैंने मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट आई विभाग को भेजने के लिए कहा, लेकिन फटांगड़े ने मुझे कहा कि उस मामले में इस समय के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती ने मामला न दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है। कुछ दिनों के बाद देवेन भारती ने मुझे कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया। मैं गया लेकिन उनके दफ्तर के बाहर मिला। उन्होंने कहा कि रेशमा के मामले में कुछ करो मत, नहीं तो परेशानी होगी।

उसके बाद जब मैंने जांच की तो पता चला कि रेशमा खान एक राजकीय पार्टी से जुड़ी है और हाजी हैदर खान की पत्नी है। वहीं गुप्त रूप से यह भी पता चला कि रेशमा खान बांग्लादेश की नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रही है।

कुरूलकर ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस मामले में अक्टूबर 2020 में मैंने RTI के तहत इस मामले से जुड़े दस्तावेज की एक कॉपी मांगी, जिसपर ACP ने जवाब में कहा कि 2018 तक के कई दस्तावेज नष्ट किए गए हैं। कुरूलकर के इस बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस में ADG रैंक के अधिकारी देवेन भारती, रिटायर्ड ACP दीपक फटांगड़े और कथित बांग्लादेश की नागरिक रेशमा खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में IPC की धारा 465, 467, 468, 471, 420 और 34 के साथ सम्बंधित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है।

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