महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 41,434 नए मामले सामने आए। जबकि, कोरोना से प्रदेश में 13 रोगियों की मौत हो गई। जिसमें से 5 लोगों की मौत अकेले मुंबई (Mumbai) में हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 68,75,656 हो गई है। जबकि मृतकों की संख्या 1,41, 627 है। इस समय सिर्फ महाराष्ट्र से 21.19 फीसदी केस हैं।
Maharashtra में 10 जनवरी से लागू होंगी नई पाबंदियां

वहीं, देश की आर्थिक राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,318 नए मामले दर्ज हुए, जो शुक्रवार के मामले 20,971 से कम है। मामलों में तेजी देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। Maharashtra सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को और कड़े करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर रोक लगाई है।
राज्य में जारी की गई नई गाइडलाइंस 10 जनवरी मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी। मुंबई में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हालाता चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सख्त पाबंदियों को लेकर कैबिनेट बैठक की थी। तब उन्होंने कहा था कि राज्य में लोग कोरोना नियमों का पालन करते रहेंगे तो, सख्त पाबंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Maharashtra Government ने किया ट्वीट
Maharashtra में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने पाबंदियों को सख्त करने का फैसला लिया। कोविड के नए प्रतिबंधों की घोषणा करने के बाद मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर के कहा कि, “हम फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। यह चर्चा किए बिना कि कोविड-19 का यह नया वैरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है या नहीं, आइए हम एक-दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी कोरोना की टीका लगवाएं और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यही है।”

Maharashtra Government New Corona Guidelines: राज्य सरकार ने लगाएं 11 पाबंदियां

- सभी पाबंदियांं 10 जनवरी की रात 12 बजे से लागू होंगे।
- रात 11 से सुबह 5 बजे तक जमावबन्दी।
- रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू।
- राज्य के सभी स्कूल एवं कॉलेज 15 फरवरी तक बन्द रहेंगे।
- सैलून और निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
- कोविड के 2 डोज लेने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
- राज्य के होटल रेस्टोरेंट, सिनेमा, सभागार 10 बजे तक सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
- राज्य में स्वीमिंग पुल, जिम, स्पा सभी अगले आदेश तक बन्द रहेंगे।
- शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- राज्य में खेल के मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस अगले आदेश तक बन्द रहेंगे।
- राज्य के सभी मॉल्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
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