Karnataka Hijab Controversy: CM Basavaraj Bommai बोले- बाहरी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्कूल परिसरों और राज्य में शांति भंग न करें

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CM Basavaraj Bommai
CM Basavaraj Bommai

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण राज्य में पिछले महीने से हिजाब ब्लो विवाद चल रहा है। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। अब इस मामले में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और अधिकारियों के साथ राज्य के गृह मंत्री के साथ बैठक करूंगा ताकि जो कुछ भी हुआ उस पर संक्षेप में चर्चा की जा सके। सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाने पर आज शाम को निर्णय लूंगा।

CM Basavaraj Bommai ने की शांति बनाए रखने की अपील

हिजाब विवाद पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि मैं बाहरी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्कूल परिसरों और राज्य में शांति भंग न करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके। हिजाब विवाद अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में फैले हिजाब विवाद के विरोध में महाराष्ट्र के एचएम दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर अनावश्यक विरोध न करें। घटना किसी और राज्य में हुई है, हमें यहां इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।

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Karnataka Hijab Controversy: एचएम दिलीप वालसे

Karnataka Hijab Controversy: 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगा मामले की सुनवाई

गौरतलब है कि कर्नाटक की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने गुरुवार से हिजाब विवाद पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। पीठ में सीजेके, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्निसा मोहिउद्दीन शामिल होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के कुछ कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

इस बीच, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर में स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, प्रदर्शन और सभा पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

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