Fake IAS Indore Case में दो जजों के खिलाफ जांच के आदेश के साथ SIT का गठन

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Fake IAS Indore Case
Fake IAS Indore Case

कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर आईएएस बनने के Fake IAS Indore Case में जबलपुर के Vigilance जज द्वारा इंदौर के दो जज ADJ विजयेन्द्र सिंह रावत (Vijayendra Singh Rawat) और CJM अमन सिंह भूरिया (Aman Singh Bhuria) के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी गई। न्यायिक Magistrates की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाईड लाइन के तहत करने की शर्तो पर दी गई है।

Case में SIT का गठन

डी आई जी मनीष कपूरिया ने इंदौर कोर्ट के नकली आदेश पर IAS बनने के मामले में जेल में बंद आई ए एस संतोष वर्मा के मामले में SIT भी गठित की है। SIT Additional SP जयवीर सिंह भदोरिया के नेतृत्व में गठित की गई है। इसमें MG Road के थाना प्रभारी धरम वीर नागर (Dharam Veer Nagar), बी एस रघुवंशी (BS Raghuvanshi), ASI भरत रघुवंशी (Bharat Raghuvanshi) और केस का विवेचक DSP क्राइम ब्रांच अनिल सिंह चौहान को बनाया गया है। इस मामले में एडवोकेट गगन बजाड़ द्वारा SIT के गठन करने की मांग की गई थी और पुलिस द्वारा 2 जजों के नाम भी जांच में शामिल करने के लिए अनुमति मांगने के कारण हाई कोर्ट के सुपर विजन में पुलिस द्वारा 5 सदस्यों की एस आई टी का गठन किया गया है।

2 जजों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी

पुलिस जांच के बाद इस मामले में नया मोड़ आया था। दो जजों को भी इसमें शामिल मानते हुए उनके विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की अनुमति जस्टिस महोदय से मांगी गई थी इसके साथ ही इस मामले में एक आईएएस संतोष वर्मा, दो जजों, एक सरकारी वकील, कोर्ट के बाबू, आरोपी के वकील एवं पुलिस के एक थाना प्रभारी को भी शक के घेरे में होने से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाकर मामले में एसआईटी के गठन एवं हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी।

इंदौर जिला कोर्ट के CBI एवं व्यापम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत (Vijender Singh Rawat) ने 6 अक्टूबर 2020 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा दो फर्जी आदेश न्यायालय के बाहर टाइप करने के मामले में मुख्य आरोपी IAS संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में FIR थाना MG Road में धारा 420, 467, 468, 471, 472 और 120 B के तहत दिनांक 27/6/ 2021 को दर्ज की गई थी।

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(Reported by: Ghanshyam Patel, Editorial Advisor, APN)

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