Lucknow में धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर Ban, रेस्तरां भी हटाए जाएंगे

0
378
Ban on sale of meat near religious places in Lucknow

Uttar Pradesh की राजधानी Lucknow के नगर निगम ने शहर में धार्मिक स्थलों (Religious Places) के 100 मीटर के दायरे में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मांस की अधिकांश दुकानों के साथ-साथ मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्तरां को भी हटवाने का फैसला किया गया है। साथ ही नगर निगम ने शहर के आठ वार्डों का नाम बदलने और दो मार्केट गुरुनानक बाजार और अमीनाबाद के मोहन मार्केट को बेचने का फैसला लिया है। Ban on sale of meat

लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटी (Sanyukta Bhati) की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी बैठक में मांस -मच्छी की दुकानें और नॉनवेज खाने के रेस्टोरेंटो को हटाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम ने शहर के जिन आठ वार्डों के नाम बदले हैं वो इस प्रकार हैं : अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड, विद्यावती प्रथम वार्ड का नाम माधवनगर, हैदरगंज द्वितीय वार्ड का बुद्धेश्वर, फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड का महर्षि नगर, विद्यावती द्वितीय वार्ड का नाम बदलकर पशुराम, फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड का नाम डॉ. केशव नगर, फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय और जानकीपुरम प्रथम वार्ड का नाम भाऊराव देवरस वार्ड शामिल हैं।

इससे पहले 12 सितंबर को मथुरा प्रशासन ने मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया था कि मथुरा के 22 नगरपालिका वार्ड में शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह भी पढ़ें: Kangana Ranaut ने Yogi Adityanath से की मुलाकात, यूपी सरकार ने बनाया ODOP का ब्रांड एंबेसडर

मृतक Manish Gupta की पत्नी मांग रही हैं इंसाफ, घटना के 72 घंटे बाद भी UP Police के हाथ खाली

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here