Umesh Pal Kidnapping Case: “मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो”, उम्रकैद की सजा मिलने के बाद जज से बोला अतीक

अतीक को साल 2019 में गुजरात के साबरमती जेल में भेजा गया था।

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Ayesha Noori News
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Atiq Ahmed: उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली नेता अतीक अहमद को मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद के साथ दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। उम्रकैद की सजा मिलने के बाद कोर्ट में अतीक ने जज से साबरमती जेल में ही उसे रहने के लिए आग्रह किया है। बता दें कि अतीक 2019 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था और उसे पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था।

 Atiq Ahmed
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Atiq Ahmed:मुझे यहां नहीं रहना- अतीक अहमद

करीब 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे यूपी की जेल में नहीं रहना है। उसे वापस साबरमती जेल ही भेज दिया जाए।
कोर्ट में जज के सामने अतीक ने कहा, “मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना। पुलिस मुझपर केस लाद देगी।”

वहीं, अतीक के वकील ने भी दावा किया है कि उसे वापस साबरमती जेल वापस ले जाया जाएगा। हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के बाद अतीक को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल वापस ले जाया गया, जहां से वह सुबह कोर्ट में पेशी के लिए आया था।

बता दें कि अतीक को साल 2019 में गुजरात के साबरमती जेल में भेजा गया था। वह उस समय से वहीं रह रहा था। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेशी के लिए अतीक को सड़क मार्ग से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था।
आपको बता दें कि साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसमें अतीक अहमद आरोपी था। बीते दिनों फरवरी में 24 तारीख को उमेश पाल की दिनदहाड़े प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी अतीक का नाम आरोपी के रूप में शामिल है। अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ, बेटे, पत्नी समेत उसके सहयोगियों का भी नाम शामिल है। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है।

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